नर्सरी एडमिशन में शिक्षा का अधिकार लागू नहीं: हाईकोर्ट
एजेंसी
| Feb 20, 2013, 11:22AM IST

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राइट टु एजुकेशन (आरटीई) एक्ट का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्री. स्कूल कक्षाओं में छह साल से कम उम्र के बच्चों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए।
दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी एडमिशन से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह सुझाव दिया। अदालत ने फिलहाल नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया पर रोक से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकारों पर है कि वे आरटीई लागू करते हैं या नहीं। फिलहाल, एडमिशन प्रक्रिया तरह चलती रहेगी। चीफ जस्टिस डी. मुरुगेसन और जस्टिस वीके जैन की बेंच ने दिल्ली सरकार की अधिसूचना में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। अधिसूचना में गैर-अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों को नर्सरी में प्रवेश के लिए अपने मानक तय करने का अधिकार दिया गया है। अदालत ने केंद्र सरकार की इस दलील को मंजूर कर लिया है कि आरटीई छह से 14 साल की उम्र के बच्चों पर लागू है।
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