आरटीई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सिब्बल ने किया स्वागत
नई दिल्ली. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) की संवैधानिक वैधता बनाए रखने के सर्वोच्च न्यायालय के गुरुवार के फैसले का स्वागत किया, जिसमें गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में भी 25 प्रतिशत सीटें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखने को कहा गया है।
सिब्बल ने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि न्यायालय ने सभी विवादों को खारिज कर दिया। सबसे बड़ा विवाद यह था कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का फैसला निजी स्कूलों पर लागू हो या नहीं? न्यायालय ने इसे स्पष्ट कर दिया है।"
उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले से सरकार का मनोबल मजबूत हुआ है। सिब्बल ने कहा, "हम न्यायालय से इसकी ही अपेक्षा कर रहे थे। जब भी आप कोई कानून बनाते हैं तो यह अपने आप में पूर्ण नहीं होता, बल्कि हम सीखते रहते हैं। हम खुश हैं कि न्यायालय ने हमारे निर्णय से सहमति जताई।"





