अभिनेता सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत मिली है। कोर्ट ने सलमान और उनके चार साथियों के खिलाफ विधि विरुद्ध की धारा नहीं लगाने का फैसला किया है। काले हिरण के शिकार मामले में राजस्थान सरकार ने सलमान और उनके साथियों पर विधि विरुद्ध जमाव की धारा के तहत सुनवाई की अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले निचली अदालत और राजस्थान हाईकोर्ट भी याचिका रद्द कर चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस जारी रखने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस पी. सदाशिवम की बेंच ने गुरुवार यह फैसला सुनाया। काले हिरण के शिकार का मामला अक्टूबर 1998 में जोधपुर के पास कांकणी गांव का है। उस वक्त फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग चल रही थी। मामले में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी आरोपी हैं।