विज्ञापन
 
Home >> Rajasthan >> Ajmer >> 'Father' Abhorrence Of Ten Years Was Unnatural Act Innocent!

'बाप' की दरिंदगी: 10 साल की मासूम की हत्या से पहले किया अप्राकृतिक कृत्य!

1 of 6 Photos
अजमेर.दस साल की मासूम पूजा (बदला हुआ नाम) से घिनौना कृत्य कर नृशंस हत्या करने वाले सौतेले पिता को अदालत ने मंगलवार को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद और जुर्माने से दंडित किया है। हालांकि मासूम से किए गए घिनौने कृत्य का आरोप जांच एजेंसी की लापरवाही के चलते साबित नहीं हो पाया। 
 
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक मंजूर अली ने अदालत से मांग की थी कि रिश्ते को कलंकित करने वाले पिता को फांसी की सजा दी जाए। न्यायाधीश केपी सक्सेना ने इसे विरल से विरलतम मामले की श्रेणी में नहीं आने की वजह से फांसी की सजा से इंकार कर दिया। 
 
अदालत ने हत्यारे मदारपुरा निवासी शंकर सिंह रावत पुत्र नाथू सिंह रावत को आईपीसी की धारा 302 और 364 में उम्र कैद और दस-दस हजार रुपए जुर्माना और 365 में 7 साल कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना किया है। अप्राकृतिक कृत्य के आरोप में धारा 377 के तहत आरोप साबित नहीं हो पाए।
 
आगे की स्लाइड्स में पढ़िए कैसे अपने सौतेले पिता की शिकार बनी मासूम पूजा >>>

आपके विचार
 
 
कोड:
1 + 9

 
Ad Link
विज्ञापन
विज्ञापन
 
 
 
 
Sabse Bada Match Fixer Contest
 
 

क्राइम

बड़ी खबरें

रोचक खबरें

विज्ञापन

बॉलीवुड

जीवन मंत्र

क्रिकेट

बिज़नेस

जोक्स

पसंदीदा खबरें

Email Print Comment
Email Print Comment