अजमेर.दस साल की मासूम पूजा (बदला हुआ नाम) से घिनौना कृत्य कर नृशंस हत्या करने वाले सौतेले पिता को अदालत ने मंगलवार को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद और जुर्माने से दंडित किया है। हालांकि मासूम से किए गए घिनौने कृत्य का आरोप जांच एजेंसी की लापरवाही के चलते साबित नहीं हो पाया।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक मंजूर अली ने अदालत से मांग की थी कि रिश्ते को कलंकित करने वाले पिता को फांसी की सजा दी जाए। न्यायाधीश केपी सक्सेना ने इसे विरल से विरलतम मामले की श्रेणी में नहीं आने की वजह से फांसी की सजा से इंकार कर दिया।
अदालत ने हत्यारे मदारपुरा निवासी शंकर सिंह रावत पुत्र नाथू सिंह रावत को आईपीसी की धारा 302 और 364 में उम्र कैद और दस-दस हजार रुपए जुर्माना और 365 में 7 साल कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना किया है। अप्राकृतिक कृत्य के आरोप में धारा 377 के तहत आरोप साबित नहीं हो पाए।
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