यात्रा पूरी नहीं कराई, किंगफिशर को देना होगा हर्जाना
Source: Bhaskar News | Last Updated 05:51(10/02/12)
जयपुर. उपभोक्ता मामलों की अदालत ने दिल्ली से लेह जाने का टिकट होने के बाद भी एक यात्री को यात्रा पूरी नहीं कराने और वापस दिल्ली में उतारने पर किंगफिशर एयरलाइंस पर 15 हजार रुपए का हर्जाना लगाया।
अदालत ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह टिकट राशि 9498 रुपए व होटल खर्चा 1580 रुपए प्रार्थी को वापस करे। यह आदेश अजय कुमार जैन के परिवाद पर दिया। अदालत ने कहा कि कंपनी द्वारा प्रार्थी को दिल्ली से लेह नहीं पहुंचाना और टिकट राशि वापस देने से मना करना सेवादोष है।
अधिवक्ता दिनेश जैन ने बताया कि शिकायतकर्ता ने 3 जुलाई, 2007 को दिल्ली से लेह जाने के लिए एयरलाइंस से टिकट लिया था, लेकिन उसे दिल्ली ही उतार दिया और लेह नहीं पहुंचाया।
कंपनी ने यूं किया बचाव
बचाव में एयरलाइंस कंपनी ने कहा कि विमान को लेह एयरपोर्ट तक ले जाया गया था, लेकिन मौसम खराब होने से विमान को वापस दूसरे यात्रियों सहित दिल्ली में उतारा गया। फ्लाइट रद्द होने से प्रार्थी का खर्चा होने के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है।