प्री प्राइमरी टीचर:'प्रार्थी से कम अंक वालों को न दें नियुक्ति'

जयपुर.प्री प्राइमरी टीचर पद पर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने महिला व बाल विकास विभाग के सचिव व निदेशक को नोटिस जारी कर सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रार्थी से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति न दे। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने यह अंतरिम आदेश मनोज गिर की याचिका पर दिया। इसमें कहा कि सरकार ने 6 मार्च, 2012 को प्री प्राइमरी टीचर के 500 पदों की विज्ञप्ति निकाली थी।
इनमें से 175 सामान्य वर्ग पुरुष व 75 सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए थे। इन पदों में ओबीसी व एसबीसी के पद भी थे, लेकिन उनके पद अलग से घोषित नहीं किए। प्रार्थी ने 10 जून, 2012 को परीक्षा दी। परिणाम 15 जुलाई को आया, लेकिन उसका घोषित नहीं किया। पूछने पर बताया कि आयु सीमा 35 साल से अधिक होने से उसका चयन नहीं हुआ। मनोज ने ओबीसी के आधार पर 5 साल आयु में छूट मांगी, लेकिन नहीं मिली। इसे चुनौती देते हुए कहा कि उसे ओबीसी के आधार पर आयु छूट का लाभ दिलाया जाए और उससे कम अंक वालों की नियुक्ति पर रोक लगाई जाए।






