सरकार ने जारी किया फरमान, बाहर नहीं खुलेगा स्टडी सेंटर
Source: Bhaskar News | Last Updated 06:00(09/02/12)
जयपुर. प्रदेश में चल रहे निजी विश्वविद्यालय अब राजस्थान के बाहर अपने स्टडी सेंटर या कोई अन्य केंद्र नहीं खोल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिले निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने सभी निजी विश्वविद्यालयों पर राज्य से बाहर अपने केंद्र खोलने पर रोक लगा दी है।
बुधवार को कैबिनेट की बैठक में निजी विश्वविद्यालयों के दूसरे प्रदेशों में खुले केंद्रों के मामले में नियमों के उल्लंघन का मामला उठा। बैठक में निजी विश्वविद्यालयों को राज्य के बाहर केंद्र खोलने पर रोक लगाने का फैसला किया गया। प्रदेश में अभी 25 निजी विश्वविद्यालय हैं।
कैबिनेट की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार निजी विश्वविद्यालय राजस्थान के बाहर अपने केंद्र नहीं खोल सकते। कई निजी विश्वविद्यालयों ने अपने केंद्र खोल लिए थे, इसे लेकर कई तरह की शिकायतें भी मिली थीं। कैबिनेट की बैठक में इस पर प्रमुखता से चर्चा हुई और निजी विश्वविद्यालयों के बाहर केंद्र खोलने पर रोक लगा दी गई। उच्च शिक्षा विभाग के स्तर पर इस संबंध में जल्द ही आदेश और दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
बाहर के विश्वविद्यालयों के प्रदेश में सेंटरों पर सरकार मौन
सरकारी ने प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों पर तो राजस्थान के बाहर अपने केंद्र खोलने पर रोक लगा दी है, लेकिन राज्य में दूसरे प्रदेशों के विश्वविद्यालयों के केंद्रों के बारे में कोई फैसला नहीं किया। राज्य में दूसरे प्रदेशों के कई निजी विश्वविद्यालयों के केंद्र चल रहे हैं, जिनमें दूरस्थ शिक्षा से लेकर नियमित पाठ्यक्रमों तक में प्रवेश दिए जाते हैं।
ये विश्वविद्यालय मेडिकल, प्रबंधन और इंजीनियरिंग तक के पाठ्यक्रम चलाते हैं। इनमें से कई के पास तो दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से मान्यता तक नहीं है। तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई से बिना मान्यता के कोर्स भी चल रहे हैं। इसके बावजूद बाहर के विश्वविद्यालयों के केंद्रों को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है।