पीटीआई भर्ती में बीपीई डिग्रीधारी योग्य क्यों नहीं?
Source: Bhaskar News | Last Updated 04:40(08/02/12)
जयपुर. हाई कोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव व आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि पीटीआई की द्वितीय व तृतीय श्रेणी भर्ती 2011 में बीपीई (बैचलर इन फिजीकल एजुकेशन) डिग्री धारकों को योग्य क्यों नहीं माना गया। न्यायाधीश आरएस राठौड़ ने यह अंतरिम आदेश नवनीत कुमार व आठ अन्य की याचिका पर दिया।
याचिका के अनुसार सरकार द्वारा 14 दिसंबर 11 को जारी विज्ञप्ति में बीपीई डिग्रीधारकों को योग्य नहीं माना, जबकि पूर्व में पीटीआई भर्ती 1998 में बीपीई अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द करने को चुनौती देने के मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें द्वितीय व तृतीय श्रेणी के योग्य माना था।