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पदोन्नति में आरक्षण मामले में सरकार को अवमानना नोटिस

Bhaskar News | Jan 10, 2013, 12:34PM IST
 
 

जयपुर.सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण मामले में 29 अगस्त 2012 के अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर मुख्य सचिव सीके मैथ्यू व प्रमुख कार्मिक सचिव सुदर्शन सेठी को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर, जे. चेलामेश्वर व विक्रमजीत सेन की खंडपीठ ने बजरंग लाल शर्मा की अवमानना याचिका पर यह नोटिस दिए। 
 
याचिका में कहा कि अदालत ने 29 अगस्त 2012 को राज्य सरकार को दो महीने में एम नागराज व सूरजभान मीणा मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार भटनागर कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। लेकिन सरकार इस आदेश का पालन नहीं कर रही और न ही अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों को रीगेनिंग (पुन: अर्जित वरिष्ठता) का लाभ दे रही। सरकार 11 सितंबर की अधिसूचना पर पदोन्नति प्रक्रिया कर रही है जो गलत है।इसलिए अदालती आदेश का पालन करवाया जाए।
 

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