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ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती : फर्स्ट लेवल में नियुक्ति पर लगी रोक

Bhaskar News | Aug 05, 2012, 00:09AM IST
 
 


जयपुर.हाईकोर्ट ने प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षक (फर्स्ट लेवल) की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश एम.एन.भंडारी ने यह अंतरिम आदेश आरटेट व तृतीय श्रेणी परीक्षा पास अभ्यर्थियों कृष्ण कुमार व अन्य की याचिकाओं पर दिया।


अधिवक्ता देवेन्द्र भारद्वाज ने बताया कि प्रार्थी ने आरटेट परीक्षा पास करने के बाद ओबीसी श्रेणी से लेवल वन परीक्षा पास की। उसका चयन जोधपुर के लिए हो गया, क्योंकि ओबीसी में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्‍स 120.27 थे, जबकि उसके 131.20 अंक आए थे। लेकिन जिला परिषद ने उसे नियुक्ति देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि उसके सीनियर सैकंडरी परीक्षा में बीएसटीसी के लिए न्यूनतम योग्यता 45 प्रतिशत से कम अंक थे।




इसे चुनौती देते हुए कहा कि उसने बीएसटीसी में 2008 में एडमिशन लिया था जबकि राज्य सरकार ने 31 अगस्त 2009 की अधिसूचना से बीएसटीसी में एडमिशन के लिए सीनियर सैकंडरी परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य किए। ऐसे में राज्य सरकार की अधिसूचना उन पर लागू नहीं है, लिहाजा उन्हें नियुक्ति दी जाए। अदालत ने याचिकाओं पर सुनवाई कर तृतीय श्रेणी शिक्षक (लेवल वन) के सभी पदों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी।


 


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