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भंवरी केस: हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के तरीकों पर उठाए सवाल

 
Source: Bhaskar News   |   Last Updated 12:53(07/02/12)
 
 
 
 


जोधपुर. भंवरी मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामसिंह विश्नोई की पत्नी अमरी देवी (80) सहित उनके परिजनों को बिना नोटिस बार-बार पूछताछ के लिए बुलाने के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव, सीबीआई डायरेक्टर व एसपी से 10 फरवरी तक जवाब मांगा है। इस संबंध में अमरी देवी के वकील ने सोमवार को न्यायाधीश गोविंद माथुर की अदालत में याचिका दायर की थी। 


 

इंद्रा की संपत्ति कुर्क होगी


 

सीबीआई ने भंवरी मामले में फरार चल रही इंद्रा विश्नोई की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करते हुए तहसील व नगर निगम से रिकॉर्ड लिया है। उधर, रिमांड पर चल रहे रेशमाराम को 14 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।रेशमाराम के वकील ने भी कोर्ट में सीबीआई पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया, जिस पर रेशमाराम की मेडिकल जांच कराई गई।


 

अमरी देवी के वकील सुनील जोशी ने सोमवार को न्यायाधीश गोविंद माथुर की अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा कि सीबीआई लूणी विधायक के परिवार को बेवजह परेशान कर रही है। सीबीआई अधिकारी 2513315 नंबर से मलखान सिंह के बेटे महेंद्र के मोबाइल फोन नंबर 9829025325 पर बार-बार फोन कर रहे हैं। महेंद्र को करीब पचास बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है।


 

उनकी वृद्ध दादी अमरी देवी से 30 जनवरी को बिलाड़ा में पूछताछ हुई, फिर 31 जनवरी व 1 फरवरी को अमरी देवी को सर्किट हाउस बुला लिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। साथ ही परसराम की पत्नी व बिलाड़ा प्रधान कुसुम को भी कई घंटों तक सर्किट हाउस व लालसागर ऑफिस में बैठा कर परेशान किया गया है।


 

सीबीआई ने यह पूरी कार्रवाई बिना नोटिस दिए की है तथा सीआरपीसी की धारा 160 का उल्लंघन कर वृद्ध महिलाओं व नाबालिग बच्चों को बुलाया जा रहा है। यह पूछताछ व दबाव इंद्रा की गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है जबकि इंद्रा विवाहित है और इस परिवार से 25 सालों से अलग रहती है। याचिका पर सुनवाई करने के बाद न्यायाधीश ने केंद्रीय गृह सचिव, सीबीआई डायरेक्टर व एसपी को नोटिस जारी कर 10 फरवरी तक जबाव पेश करने के आदेश दिए हैं।


 

रेशमाराम को जेल भेजा:


 

वांछित आरोपी इंद्रा के सहयोगी शिक्षक रेशमाराम विश्नोई को सीबीआई ने अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीबीआई) कोर्ट में पेश कर 14 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया है। रेशमाराम ने 27 जनवरी को समर्पण किया था, तब से वह रिमांड पर चल रहा था। रेशमाराम के वकील ने कोर्ट में सीबीआई पर आरोप लगाया कि रिमांड के दौरान उसके साथ मारपीट की गई है।


 

सीबीआई ने कहा कि रविवार को उसका मेडिकल कराया गया था, उसकी रिपोर्ट भी पेश की है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने सोमवार को दुबारा मेडिकल कराने के आदेश दिए। इस पर सीबीआई रेशमाराम को पहले मेडिकल कराने ले गई, फिर जेल भेज दिया।


 

इंद्रा की संपत्ति का ब्यौरा जुटाया:


 

तीन माह से फरार इंद्रा विश्नोई फरार घोषित की जा चुकी है। सीबीआई 10 फरवरी तक पेश नहीं होने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी भी दे चुकी है। इंद्रा ने अब तक समर्पण नहीं किया इसलिए सीबीआई उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर रही है। सोमवार को सीबीआई टीम ने तहसील कार्यालय, जेडीए व नगर निगम जाकर इंद्रा के नाम व हिस्सेदारी की सभी संपत्तियों का ब्यौरा लिया है।


 

भंवरी के पूरे परिवार को बुलाया :


 

सीबीआई ने भंवरी के बेटे साहिल, बेटी अश्विन, गुनगुन के साथ सास व भाई को भी सर्किट हाउस बुलाया। साहिल को पावटा स्थित बैंक ले जाया गया, जहां बैंक खातों का वेरिफिकेशन किया गया। परिवार के दूसरे सदस्यों से पूर्व में दिए बयानों की पुष्टि कराई गई।


 


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