जयपुर/जोधपुर.हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2008 के मामले में राज्य सरकार को द्वितीय व तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए नए सिरे से वरीयता सूची बनाने के आदेश दिए हैं।
साथ ही कहा है कि यह सूची एनसीटीई के 3 सितंबर 2001 के नियमों के तहत अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर बनाई जाए।