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अदालत में चिंकारा की गूंज, 'दबंग' को लगाना होगा हाजिरी!
Bhaskar News
| Dec 11, 2012, 04:32AM IST

जोधपुर.काले हिरणों के शिकार के बहुचर्चित मामले में सोमवार को अदालत ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे व स्थानीय युवक दुष्यंत सिंह को अगले वर्ष 4 फरवरी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने का आदेश दिया है।
वर्ष 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान कांकाणी की सरहद पर 1 अक्टूबर की देर रात को इन फिल्मी सितारों पर दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप है। दैनिक भास्कर ने 10 दिसंबर 2012 के संस्करण में यह प्रकाशित किया कि इस मामले में तीन अदालतों को आरोप तय करने में 14 साल लग गए। पिछले छह साल में आरोपी एक बार भी सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर नहीं हुए।
गौरतलब है कि 20 फरवरी, 2006 को निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के बाद आरोपियों ने इसे सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद राज्य की ओर से और धाराएं जोड़ने के लिए निगरानी याचिका पेश की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2012 को पुन: संशोधित आरोप सुनाए जाने का आदेश दिया था।
इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला चंद्रकला जैन ने आरोपियों को आदेश दिया कि वे 4 फरवरी 2013 को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।
अब इन धाराओं में सुनाए जाएंगे आरोप
सलमान खान :
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51
सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे व दुष्यंत सिंह :
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 और विकल्प में धारा 52, सपठित धारा 149 भादस।
(इन धाराओं के तहत हिरण व वन्य जीव का शिकार करना व शिकार के लिए उकसाना साबित होने पर 6 साल की सजा का प्रावधान है)









