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बदलेगी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट
Bhaskar News
| Jul 17, 2012, 04:52AM IST
पंचायत राज विभाग की ओर से जिला स्तर पर आयोजित की गई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट ने 5 जुलाई को दिए आदेश में कहा कि आरटेट में 60 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले एसी,एसटी और ओबीसी सहित चारों वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग की मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाए।
इस आदेश के बाद प्रदेश की सभी जिला परिषदों की ओर से बनाई गई मेरिट लिस्ट प्रभावित होंगी। जिला परिषदों को अब हाईकोर्ट के आदेश की पालना में मेरिट लिस्ट नए सिरे से बनानी पड़ेंगी। नई बनने वाली मेरिट लिस्ट में आरक्षित वर्ग के 60 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी से हटा कर उनके वर्ग की सूची में शामिल किया जाएगा। इससे सामान्य श्रेणी के लोगों को मेरिट में अधिक स्थान मिल सकेंगे।
सरकार के आदेश की पालना होगी
इस संबंध में जिला परिषद के सीईओ परमेश्वरन बी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तो मेरिट बदलेगी। इस संबंध में राज्य सरकार जैसा आदेश देगी, उसी के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी ।






