पार्षद गुर्जर को धमकाने के आरोपियों की जमानत मंजूर
Source: Bhaskar News | Last Updated 07:08(07/02/12)
अजमेर.अजमेर क्लब चौराहे पर निर्माणाधीन भवन के अवैध निर्माण को तोड़ने को लेकर हुए विवाद में पार्षद नौरत गुर्जर को धमकाने के चार आरोपियों को अदालत ने सोमवार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। मामले का एक आरोपी अब भी जेल में हैं जबकि मुख्य आरोपी धर्मेद्र चौधरी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है।
अदालत ने सोमवार को आरोपीगण भीम सिंह, रामनिवास, सुनील और गौरव उपाध्याय की अर्जी मंजूर कर 30 हजार का बंध पत्र व 15-15 हजार की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहाई के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार 24 जनवरी को पार्षद नौरत गुर्जर ने कोतवाली थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
गुर्जर का कहना है कि दोपहर एक बजे धर्मेंद्र चौधरी ने उसे फोन पर जान से मारने की धमकी दी और गालीगलौज की, इस पर उसने फोन कर दिया। कुछ ही देर में धर्मेंद्र ने दुबारा फोन किया और धमकियां दी। इसके बाद वह 30-40 लड़कों को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचा।
गुर्जर का आरोप है कि धर्मेंद्र उसे मारने के लिए दौड़ा व उसके साथियों के हाथ में रिवाल्वर थी । मौके पर मौजूद सर्वेश पारीक, गुफरान और सुनील केन ने बीच बचाव किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 353, 506 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।