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काम के बहाने बेटी को ले गया और लूट ली आबरू, अब ताउम्र रहेगा सलाखों के पीछे!

Bhaskar News | Jan 25, 2013, 01:41AM IST
 
 

उदयपुर.जिला एवं सत्र न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में उसके सौतेले पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा अभियुक्त पर 25 हजार रुपए जुर्माना भरने के भी आदेश दिए गए। अदालत ने दस माह में फैसला सुनाया। प्रतापनगर थानांतर्गत काला भाटा क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले लक्ष्मण रावत ने 6 मार्च 2012 को यह अपराध किया था। 
 
पीड़िता उसकी पत्नी के पूर्व पति की पुत्री है। अभियुक्त मूलत: जावर माइंस थाना क्षेत्र के डेरा फला गांव का रहने वाला है।वह सराड़ा थाना क्षेत्र के अंबाला गांव से बस से उदियापोल बस स्टैंड आई अपनी दो पुत्रियों को स्कूटर पर बैठाकर काला भाटा स्थित घर लाया था। 
 
किसी बहाने से बड़ी पुत्री को जरूरी काम होना बताकर स्कूटर पर साथ ले गया। किशोरी को वह बेड़वास की तरफ एक खेत पर ले गया जहां डरा धमका कर दुष्कर्म किया। वहां से स्कूटर पर बैठाकर धोली मगरी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में ले जाकर दूसरी बार दुष्कर्म किया। 
 
धोली मगरी से किशोरी को वापस उसी खेत में ले गया जहां पहली बार दुष्कर्म किया था। खेत में उसने तीसरी बार दुष्कर्म किया। देर रात 10 बजे बाद किशोरी को स्कूटर पर बैठाकर घर लाया। 
 
किशोरी ने घर पहुंचकर मां को आपबीती सुनाई तो अभियुक्त ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला करने का प्रयास किया। पड़ौस में रहने वालों ने बीच बचाव किया। किशोरी ने मां के साथ प्रतापनगर थाने जाकर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। लोक अभियोजक त्रिभुवन नाथ पुरोहित ने अभियुक्त के खिलाफ 9 गवाह व 34 दस्तावेज पेश किए।
 
 

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