पीड़िता के परिजन को 5 लाख रु. की सहायता
मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतक पीड़िता के माता-पिता को मुख्यमंत्री सहायता कोष से पांच लाख का चेक तत्काल स्वीकृत किया गया। इसके लिए जिला कलेक्टर ने बताया कि पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत कार्रवाई में समय लग जाएगा। इसलिए तत्काल सहायता के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से यह राशि स्वीकृत की गई।