इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले न्यूज चैनलों द्वारा एग्जिट पोल एवं ओपिनियन दिखाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो खबरिया चैनलों को नोटिस जारी किया।
नोटिस जारी करके हाईकोर्ट ने टीवी चैनलों से कहा है कि वे 29 फरवरी तक अदालत को बताएं कि चुनाव आयोग की अधिसूचना 12 जनवरी का उल्लंघन करने के लिए क्यों न उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने सभी खबरिया चैनलों और प्रिंट मीडिया को भी निर्देश दिया है कि वे एग्जिट पोल एवं ओपनियन पोल पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आयोग की अधिसूचना का कड़ाई से पालन करें।