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बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के ही ध्वस्त कर दिया गया संरक्षित भवन
विजय उपाध्याय
| Jul 03, 2012, 09:22AM IST
लखनऊ. सीएजी की रिपोर्ट में छत्रपति साहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर में एएसआई से संरक्षित इमारत को बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के गैर कानूनी तरीके से ध्वस्त करने का मामला पकड़ा है। यह भवन एएसआई से घोषित (1920) विरासत जोन-7 में आता था, तथा प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 से संरिक्षत था। तोड़ी इमारत प्रसिद्ध आसफ उद दौलाह लखनऊ के विनियमित क्षेत्र में थी। इमारत को तोड़ने तथा उसके स्थान पर 29 करोड़ की लागत से नये भवन के निमार्ण का प्रस्ताव विश्वविद्यालय की ओर से भेजा गया था। भवन को तोड़ने व नये भवन के निर्माण का काम उप्र राजकीय निर्माण निगम ने किया। भवन को तोड़ने पर एएसआई ने आपत्ति भी की थी।








