STATE BUDGET: रमन ने चला ही दिया चुनावी ब्रह्मास्त्र, देखिए क्या क्या हुआ सस्ता !
स्कूली शिक्षा
- स्कूल शिक्षा विभाग के 50 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में एवं 150 हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया जाएगा ।
- 100 हायर सेकेण्डरी स्कूल का भवन निर्माण किया जायेगा ।
- अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये मूलभूत सुविधा निर्मित करने के 125 करोड़ एवं अशासकीय स्कूलों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
- शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 45 हजार अप्रशिक्षित पंचायत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।
- मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों के मानदेय में 200 रूपये की वृध्दि की जायेगी ।
- शालाओं में पेयजल एवं शौचालय के लिये 15.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा :-
- आई.टी.आई. में अध्ययनरत बीपीएल प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिमाह दी जाने वाली छात्रवृत्ति रूपयें 100 एवं 125 रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये प्रतिमाह की जायेगी तथा बीपीएल परिवार से आने वाले प्रशिक्षणार्थियों के परिवार की आय सीमा का बंधन समाप्त किया जायेगा ।
- उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु 16 नवीन महाविद्यालय, अंबिकापुर में विज्ञान महाविद्यालय तथा भाटापारा में विधि महाविद्यालय स्थापित किए जायेगे ।
- मुंगेली, सुकमा, रामानुजगंज में पॉलिटेक्निक, बैकुण्ठपुर, देवभोग, डौण्डी, रामचन्द्रपुर, सरायपाली, पामगढ़ एवं पण्डरिया में 07 आई.टी.आई. एवं रायगढ़ तथा रायपुर में 02 कम्यूनिटी कॉलेज स्थापित किए जायेंगे ।
महिला एवं बाल विकास :-
- आई.सी.डी.एस. के वित्तीय मापदण्डों में वृध्दि के फलस्वरूप पूरक पोषण आहार योजना के प्रावधान में वृध्दि कर 459 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
- छ: माह से तीन वर्ष के कुपोषित बच्चों के देखभाल, उन्हे संतुतिल गर्म पका आहार देने के लिए राज्य पोषित फुलवारी केन्द्र संचालित किए जायेंगे । इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है ।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को वर्तमान में दिए जा रहे मानदेय में शासन के हिस्से के रूप में देय 500 तथा 250 रूपयें को बढ़ाकर क्रमश: 1000 एवं 500 रूपयें किया जायेगा ।
- 1533 आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं 1050 आंगनबाड़ी भवनों के उन्नयन के लिए 42 करोड़ का प्रावधान है ।
- महिला कोष से महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है । अब योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जायेगा । साथ ही बैंकों से भी 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध होगी जिसके लिए राज्य शासन द्वारा बैंको को ब्याज प्रतिपूर्ति की जायेगी ।
समाज कल्याण :-
- मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना हेतु 36 करोड़ का प्रावधान है ।
- बिलासपुर में स्थापित ब्रेल-प्रेस के आधुनिकीकरण के लिए 1 करोड़ का प्रावधान है ।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण :-
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के स्कूली छात्रों को दी जाने वाली राज्य छात्रवृत्ति की प्रचलित दर को दुगुना किया जायेगा ।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के 50 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में, 100 हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया जाएगा ।
- अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए 77 छात्रावास तथा 20 आश्रम शालाएं खोले जायेगें एवं आश्रम शालाओं तथा छात्रावासों में 5305 सीट की वृध्दि की जाएगी ।
- प्रदेश में 05 नये कन्या शिक्षा परिसर स्थापित किए जायेंगे ।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्राओं के लिए संचालित सभी शेष भवन विहीन 90 छात्रावास एवं आश्रम शालाओं के लिए भवन निर्माण किया जायेगा ।
- कन्या छात्रावासों एवं आश्रम शालाओं में सुरक्षा व्यवस्था हेतु 1000 महिला नगर सैनिक तैनात की जायेगी ।
- मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत योजना का विस्तार करते हुए सरगुजा एवं बस्तर संभाग में 250 सीटर ''प्रयास आवासीय विद्यालय'' आरंभ किया जायेगा ।
स्वास्थ्य :-
- इस बजट में 20 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 25 उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ किए जायेंगे ।
- सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में सभी मरीजों के लिए नि:शुल्क जेनेरिक दवाईयाँ उपलब्ध कराई जायेगी ।
- 06 सामुदायिक उपस्वास्थ्य केन्द्र 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 140 उपस्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का प्रावधान है ।
- मोबाईल मेडिकल यूनिट का विस्तार सभी 85 अनुसूचित जनजाति विकासखण्ड़ों में किया जावेगा ।
- संजीवनी कोष का विस्तार करते हुए प्रचलित 13 बीमारियों के अतिरिक्त 17 अन्य बीमारियों हेतु सहायता उपलब्ध करायी जायेगी । इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है ।
- प्रदेश में सिकल सेल इंस्टीटयूट की स्थापना की जावेगी ।
- 06 जे.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र तथा 03 ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जायेंगे ।
पेयजल :-
- 14 नगरीय एवं 3 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं हेतु 1.70 करोड़ का प्रावधान है।
- समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल, नलकूप खनन एवं स्पॉट सोर्स योजनाओं के लिये 36 करोड़ तथा शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय हेतु 124 करोड़ का प्रावधान है ।
नगरीय विकास :-
- द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार नगरीय निकायों को राज्य के स्वयं के शुध्द कर राजस्व का 1.85 प्रतिशत दिया जाएगा, जिसके लिये 436 करोड़ का प्रावधान है।
- नगरीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं एवं अधोसंरचना विकास के लिये 725 करोड़ का प्रावधान है ।
- राजीव आवास योजना हेतु 219 करोड़ का प्रावधान है ।
- भागीरथी नल जल योजना हेतु 24 करोड़ का प्रावधान है ।
8. आर्थिक क्षेत्र के लिये 17,711 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि कुल व्यय का 41 प्रतिशत है एवं गत वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है।इस क्षेत्र के अंतर्गत, कुल बजट से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिये 10 प्रतिशत, ग्रामीण विकास के लिये 9 प्रतिशत, लोक निर्माण के लिये 8 प्रतिशत एवं सिंचाई के लिये 6 प्रतिशत राशि रखी गई है । मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं :-
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :-
- पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु चना एवं पीली मटर दाल वितरण योजना हेतु 289 करोड़ एवं 550 उचित मूल्य दुकान सह-गोदाम निर्माण हेतु 55 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
- 50 दालभात केन्द्रों के लिए प्रावधान किया गया है ।
ग्रामीण विकास :-
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना हेतु 500 करोड़ एवं मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु 250 करोड़ का प्रावधान है ।
- द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अंतरिम अनुशंसा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के शुध्दकर राजस्व का 6.15 प्रतिशत दिया जायेगा । इस अनुदान हेतु 701 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री जनपद सशक्तीकरण योजना हेतु 146 करोड़ एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण को 50 करोड़ का प्रावधान शामिल है ।
- राजीव गांधी ग्राम पंचायत सशक्तीकरण अभियान हेतु 113 करोड़ का प्रावधान है ।
- विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है ।
लोक निर्माण :-
- सड़को के संधारण हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान है ।
- 74 पुलों एवं 06 फ्लाई ओवर पुल निर्माण हेतु 57 करोड़ का प्रावधान है ।
- 103 मुख्य जिला सड़क, राज्य राजमार्गों एवं ग्रामीण सड़को के निर्माण हेतु 145 करोड़ का प्रावधान है।
सिंचाई :-
- 90 लघु सिंचाई एवं 242 एनिकट निर्माण योजनाओं हेतु 127 करोड़ का प्रावधान है ।
- अरपा भैंसाझार वृहद् सिंचाई परियोजना हेतु 50 करोड़, केलो वृहद् सिंचाई परियोजना हेतु 60 करोड़, हसदेव बांगो वृहद् सिंचाई परियोजना के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण योजना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है ।
वन :-
- बिगड़े वनों एवं बांस वनों के सुधार हेतु 179 करोड़ का प्रावधान है ।
- इमारती लकड़ी एवं बांस के विक्रय से प्राप्त आय में से वन प्रबंधन समितियों को लाभांश हेतु 34.50 करोड़ का प्रावधान है ।
ऊर्जा :-
- एकल बत्ती विद्युत कनेक्शन योजना में बीपीएल परिवारों के लिए 30 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली को बढ़ाकर 40 यूनिट प्रतिमाह किया जायेगा ।
- मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना हेतु 30 करोड़ का प्रावधान है ।
- विद्युत कंपनियों को अंशपूंजी हेतु 435 करोड़ का प्रावधान है ।
9. बजट में पूंजीगत व्यय (बंचपजंस मगचमदकपजनतम) मद में 7,230 करोड़ का प्रावधान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है एवं कुल व्यय का 16 प्रतिशत है। इस मद में सड़क, पुल एवं भवन निर्माण बाबत् 3,826 करोड़ एवं सिंचाई परियोजनाओं हेतु 2,489 करोड़ का प्रावधान प्रमुख है।
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