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छह साल पुराने मामले में जेल भेजी गयीं दयामनी बारला

Abhishek Choubey | Oct 16, 2012, 19:07PM IST
 
 


रांची. सोशल एक्टीविस्ट दयामनी बारला को मंगलवार 29 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया गया। आरोपी बारला अनगड़ा कांड संख्या 42/06 में नामजद आरोपी हैं। इसी मामले में मंगलवार को बारला ने फस्र्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शंकर कुमार महाराज की अदालत सरेंडर की थी। सरेंडर के साथ उसने जमानत याचिका भी दायर की। जिसे बाद में पैरवीकार अधिवक्ता द्वारा जमानत के लिए बहस नहीं करने की बात कही गई। इसके बाद ही अदालत ने आरोपी को बिना कोई आदेश पारित किए सरेंडर याचिका स्वीकार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।


यह है मामला

 

 24 अप्रैल 2006 को तीन सौ महिला पुरुष बिना किसी पूर्व सूचना के अनगड़ा प्रखंड कार्यालय में तोडफ़ोड़ एवं उपद्रव किया था। जिसे लेकर अनगड़ा कांड संख्या 40/06 दर्ज किया गया था। इसी क्रम में पुन: 29 अप्रैल 2006 को अनगड़ा चौक स्थित मुख्य पथ को जाम करते हुए विधि व्यवस्था को भंग की गई और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई थी। जिसमें अनगड़ा के एसआई वशी अहमद के बयान पर दयामनी बारला समेत 11 लोगों पर प्राथमिकी(42/06) दर्ज की गई थी।
कौन कौन हैं आरोपी


मामले में रतन तिर्की, अमूल्य नीरज खलखो, लक्ष्मी नारायण मुंडा, रामपद महतो, बबुआ मानकी, आशाराम महतो, नीलू तिवारी, जगन्न लिंडा, संजीव कुमार एवं चारी टोपो को आरोपी बनाया गया था। इन लोगों पर पुलिस बल के खिलाफ गाली गलौज, ईंटा लाठी से प्रहार करने का आरोप है। जिसमें एएसआई किशोरी सिंह, अजय कुमार मिश्रा, भुनेश कुमार शर्मा, बागी राम, सीमा बालन महतो, मोहम्मद इमामुद्दीन खान, अर्जुन एक्का वगैरह को चोट लगी थी।
अनुसंधान में तीन हुए थे बरी
मामले का जांच कार्य पूरा करते हुए अनुसंधानकर्ता ने 31 जनवरी 2007 को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दिया था। चार्जशीट में जांच पदाधिकारी ने कुल 11 में से तीन आरोपियों आशा राम महतो, नीलू तिवारी और संजीव कुमार के नाम एवं पता को असत्यापित दिखाते हुए। मामले से बरी कर दिया था। शेष के खिलाफ सबूत दिखाते हुए चार्जशीट दाखिल की गई।


रतन तिर्की के खिलाफ है गिरफ्तारी वारंट

मामले के एक मुख्य आरोपी रतन तिर्की के खिलाफ उक्त न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 11 अक्टूबर 2012को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दी है। आरोपी तिर्की सहित अन्य के खिलाफ अदालत द्वारा 11 अक्टूबर को आरोप गठन किया जाना था। लेकिन रतन अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे। जिसे अदालत ने गंभीरता से लिया और जमानत सुविधा खारिज कर दी।

 
 
 

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