कांडा को नहीं मिली बेल,जजों ने कहा दूसरे बैंच के पास लिस्ट हो अर्जी
चंडीगढ़ । दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या के मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की जमानत याचिका की सुनाई करने से खुद को अलग कर लिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट के जज पीके भसीन ने कहा कि मामले को किसी दूसरी पीठ के सामने लिस्ट किया जाए।अब सुनवाई मंगलवार को होगी । आज कांडा की जमानत अर्जी सुनवाई के लिए लगी थी थी।जजों ने खुद को सुनवाई से अलग करने का कोई कारण नहीं है। कांडा ने बीते रोज दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के20 सितंबर के आदेश के खिलाफ जमानत याचिका दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने 20 सितंबर को कांडा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा दिल्ली के अशोक विहार आवास पर पांच अगस्त को मृत पाई गई थी। उसके आवास से सुसाइड नोट मिला था जिसमें लिखा था कि वो कांडा और उसकी सहयोग अरुणा चड्डा की ओर से प्रताडि़त की जा हरी है व इसी वजह से वो आत्महत्या कर रही है।कांडा और अरुणा चड्डा ने आरोपों को बेबुनियाद बताया था। गोपाल कांडा 18 अगस्त से जेल में बंद है और ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।इसी तरह अरुणा चड्डा भी जेल में है।






