8.45 बजे ट्रेन के रतलाम पहुंचने पर जितेंद्र को आरपीएफ के हवाले किया। जितेंद्र ने आरपीएफ को बताया गलतफहमी में उस पर छेडख़ानी का आरोप लगा है। आरपीएफ ने जितेंद्र पर 145 बी (बदतमीजी व शांतिभंग करने) के तहत कार्रवाई की। उसे दोपहर रेलवे मजिस्ट्रेट अजय ठाकुर के समक्ष पेश किया।उन्होंने जितेंद्र पर 250 रुपए जुर्माना लगाया और कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई।