नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय गुजरात लोकायुक्त की नियुक्ति को राज्य उच्च न्ययालय द्वारा वैध ठहराने के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा, "यह सार्वजनिक महत्व के कानून पर गम्भीर सवाल खड़े करता है। खंडपीठ इसका निरीक्षण करेगी।"
गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर. ए. मेहता की लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति को वैध ठहराया था, जिसके बाद सरकार ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।