दिल्ली / आप विधायक सोमदत्त को चार साल पुराने मामले में 6 माह की जेल, 6 महीने में दूसरे एमएलए को सजा

  • सोमदत्त को कोर्ट ने चुनाव प्रचार में एक शख्स से मारपीट करने के मामले में दोषी करार दिया
  • जून में कोंडली से एमएलए मनोज कुमार को 2013 के विस चुनाव में बाधा डालने के मामले में सजा हो चुकी है

Dainik Bhaskar

Sep 13, 2019, 07:01 AM IST

नई दिल्ली. दिल्ली में सत्तारूढ़ आप विधायक को कोर्ट ने 6 महीने के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। सदर विधानसभा से विधायक सोमदत्त की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दे दिया।

आप विधायक सोमदत्त को कोर्ट ने इस साल 4 जुलाई को 2015 में चुनाव प्रचार में एक शख्स से मारपीट करने के मामले में दोषी करार दिया था। उन्हें 6 महीने की सजा और जुर्माना भरने का आदेश था। फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

इससे पहले जून में दिल्ली की एक अदालत ने 2013 के विधानसभा चुनाव में बाधा डालने के मामले में कोंडली के आप विधायक मनोज कुमार को 3 महीने के जेल की सजा सुनाई है।

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