आईएनएक्स मामला / चिदंबरम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस, अगली सुनवाई 23 को

पी चिदंबरम। -फाइल

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई कोआईएनएक्स मामले की स्टेटस रिपोर्ट सात दिन में पेश करने का आदेश दिया
  • आईएनएक्स मामले में सीबीआई कोर्ट ने चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था

Dainik Bhaskar

Sep 12, 2019, 12:16 PM IST

नई दिल्ली. आईएनएक्स मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर चिदंबरम की जमानत याचिका पर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को मामले की स्टेटस रिपोर्ट सात दिन के अंदर पेश करने का आदेश दिया। चिदंबरम ने बुधवार को हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए अपील की थी।मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। चिदंबरमअभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

आरोप है कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स को 2007 में 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। इस मामले में 5 सितंबर को विशेष अदालत ने चिदंबरम को 19 सितंबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया था। इससे पहले वे करीब 15 दिन सीबीआई हिरासत में भी रहे थे। वहीं, ईडी मनी-लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर उनसे पूछताछ कर रही है।

एयरसेल-मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी
शिकायत के मुताबिक, चिदंबरम ने रिश्वत लेकर जिन कंपनियों को फायदा दिलाया था, उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसेल-मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी हैं। इसमें सीबीआई ने 2017 में एफआईआर दर्ज की थी।

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