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खुशखबरी, 3102 शिक्षकों को 3 साल का एरियर

11 वर्ष पहले
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शिमला. आखिरकार प्रदेश सरकार को 3102 टेन्योर शिक्षकों को तदर्थ अध्यापकों के समान वित्तीय लाभ देने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इससे शिक्षकों को 50 हजार रुपए से एक लाख रुपए तक एरियर मिलेगा। इसमें टीजीटी, सीएंडवी, जेबीटी और लेक्चरर को लाभ होगा। वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए टेन्योर शिक्षकों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसमें हाईकोर्ट से शिक्षकों के पक्ष में निर्णय आया। इसे देखते हुए वित्त विभाग की तरफ से 15 दिसंबर, 2011 को आदेश जारी किए गए थे, जिसके आधार पर उच्च शिक्षा विभाग ने ताजा आदेश जारी किए हैं। कौन है टेन्योर शिक्षक : प्रदेश में एलिमेंटरी और हायर एजुकेशन में वर्ष 1987 के बाद लगे कुछ शिक्षकों को 1-1-94 से नियमित कर दिया गया। यह शिक्षक समान सेवा शर्तो पर लगे थे, लेकिन नियमित करते समय कुछ शिक्षक छूट गए। छूटे शिक्षकों को टेन्योर श्रेणी में रखा गया, जिससे उनको वित्तीय लाभ से वंचित रहना पड़ा। क्यों कोर्ट गया मामला हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने 3102 टेन्योर शिक्षकों को सभी वित्तीय लाभ न दिए जाने पर आपत्ति जताई। जब मामला विभागीय स्तर पर नहीं सुलझा तो उसे हाई कोर्ट ले जाया गया। सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया, लेकिन बाजी फिर भी शिक्षकों के हाथ लगी। इसके बाद संघ ने कोर्ट के आदेशों के आधार पर शिक्षकों का बकाया जल्द देने का आग्रह किया और उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से सभी उप निदेशकों को लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं। अध्यापक संघ का पक्ष राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष पीआर सांख्यान ने कहा, आदेशों पर अमल नहीं हो रहा था। उच्च शिक्षा निदेशक से बातचीत हुई और उसी आधार पर विभागीय स्तर पर आदेश जारी करने पड़े। क्या कहते हैं शर्मा उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. ओपी शर्मा का कहना है कि टेन्योर शिक्षकों को 36 माह का बकाया एरियर जारी करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वित्त विभाग के आदेश पर यह किया गया।