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पुलिस भर्ती में 5 सेमी. सीना फुलाना अनिवार्य

11 वर्ष पहले
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जयपुर.पुलिस की भर्ती में अब सभी अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना ही होगा। इसके लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। इस संशोधन पर बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही दौसा में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम बदलकर राजेश पायलट राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय कर दिया गया है।



सूत्रों के अनुसार पुलिस की भर्ती में अभी तक सीने की नाप (चेस्ट) बिना फुलाव के 81 सेंटीमीटर और फुलाव के बाद 86 सेंटीमीटर होना अनिवार्य था। परंतु पिछले दिनों इस मामले में कोर्ट ने सभी के लिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव अनिवार्य करने के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए यह संशोधन किया गया है।इनके साथ ही सिपाहियों की भर्ती में सरकार सहरियाओं को कद और वजन में छूट दिए जाने पर भी विचार कर रही है।



मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान सचिवालय सेवा नियम 1974 और राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1970, राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 में संशोधन को मंजूरी दी गई।



जबकि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के जयपुर से बाहर होने के कारण नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के मामले फिलहाल टाल दिए गए।



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