जयपुर.सुप्रीम कोर्ट ने आरजेएस की 29 व 30 जून को होने वाली मुख्य परीक्षा पर अंतरिम रोक लगाते हुए आरपीएससी से जवाब मांगा है। आरपीएससी सचिव ने कहा- आदेश मिलने के बाद ही नई तिथि के बारे में सोचेंगे। न्यायाधीश एचएल गोखले व रंजना प्रकाश देसाई की अवकाशकालीन खंडपीठ ने कालूराम गुर्जर व प्रदीप मलिक व अन्य की एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) पर यह आदेश दिया।याचिका में हाईकोर्ट के 18 मई, 2012 के आदेश को चुनौती दी गई थी।
जिसमें आरपीएससी को न्याय मित्र की रिपोर्ट के आधार पर आरजेएस प्री परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरपीएससी ने 28 मई को प्री परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया। इसे एसएलपी में चुनौती देते हुए कहा कि संशोधित परिणाम में पहले पास घोषित किए 297 अभ्यर्थियों को फेल कर दिया और आरपीएससी ने कई बार प्रश्नपत्रों की उत्तर तालिका में फेरबदल किया जो अनुचित है। पूर्व में आरपीएससी ने 14 प्रश्नों को हटाकर परिणाम घोषित किया था जो गलत है, लिहाजा आरजेएस प्री परीक्षा को निरस्त कर एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा प्रश्न पत्र बनवाकर परीक्षा दुबारा करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई कर मुख्य परीक्षा पर रोकते हुए आरपीएससी से जवाब मांगा।
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