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ग्रेड थर्ड शिक्षक, भूतपूर्व सैनिकों को तय कोटे से ज्यादा पदों पर न दें नियुक्ति'

11 वर्ष पहले
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जयपुर.हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (2011) की हिन्दी व सामाजिक विज्ञान विषय के ओबीसी वर्ग में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षित तय कोटे से ज्यादा पदों पर नियुक्ति न दे। कोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा व आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायाधीश एम.एन.भंडारी ने यह अंतरिम आदेश बनवारी लाल, कमलेश व अन्य की याचिकाओं पर दिया। अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने हिंदी के 2373 व सामाजिक विज्ञान के 2373 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा ली। इसमें भूतपूर्व सैनिकों को ओबीसी में 12.5 प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण देय था। दोनों विषयों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 62-62 पद आरक्षित थे, लेकिन सरकार ने ओबीसी वर्ग हिंदी में 207 और सामाजिक विज्ञान में 105 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों का चयन किया, जो देय आरक्षण से ज्यादा था। ऐसे में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षित कोटे से अधिक पदों पर चयन करना आरक्षण नियमों के विपरीत व अविधिक है। इस कारण ही प्रार्थी अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका। याचिका में ओबीसी वर्ग में भूतपूर्व सैनिकों को तय कोटे से ज्यादा पदों पर चयन करने को निरस्त कर उन्हें नियुक्ति देने की प्रार्थना की।