जयपुर.तृतीय श्रेणी शिक्षक सेकंड लेवल भर्ती में जिन अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं, उनको पदस्थापन वाले स्थानों पर ज्वाइनिंग करने की छूट होगी। हाई कोर्ट ने इस भर्ती में आरटेट में 55 प्रतिशत से कम अंक वालों के चयन पर स्टे लगा दिया था।
पंचायती राज विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार जिला परिषदों की डीईसी (जिला संस्थापना समिति) की बैठक मे चयन की प्रक्रिया पर मुहर लगाने के बाद पंचायत समितियों को 10 सितंबर को नियुक्ति पत्र जारी करने थे।
पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के अनुसार कुछ जिलों में अभी जिला संस्थापना समिति की बैठक नहीं हुई है और कुछ स्थानों पर पंचायत समितियों की ओर से नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए। इसके चलते अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र हासिल नहीं हो पाए।
इस बीच पता चला है कि जिन स्थानों पर नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं, वहां ज्वाइनिंग कराने की प्रक्रिया तेजी से चली। बताया जाता है कि कई स्थानों पर हाई कोर्ट के स्टे आदेश की प्रति नहीं मिलने और समाचार पत्रों में समाचार छपने से असमंजस की स्थिति रही।
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