जयपुर.हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी (लेवल वन) शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग की महिलाओं के सामान्य महिलाओं के वर्ग में शामिल करने पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रमुख पंचायत सचिव व प्रमुख कार्मिक सचिव सहित अन्य अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने यह अंतरिम आदेश राखी शर्मा व आठ अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि आरपीएससी ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के 28 जून को जारी संशोधित परिणाम में सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित तीस प्रतिशत कोटे में आरक्षित वर्ग की महिलाओं को भी शामिल कर दिया। इस कारण पूर्व में उत्तीर्ण प्रार्थी अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका। इसे चुनौती देते हुए सामान्य में आरक्षित वर्ग की महिलाओं को शामिल करने को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
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