जयपुर.हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 को जिला स्तर पर कराए जाने को चुनौती देने वाली सभी 61 याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं।
मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश महेश भगवती की खंडपीठ ने कहा कि इस संबंध में विस्तृत आदेश बाद में सुनाया जाएगा। दीपेंद्र कुमार शर्मा सहित 61 याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि जिला स्तर पर इस परीक्षा को कराया जाना पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 व 274 (1) के तहत संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
याचिकाओं में कहा गया था कि जिला स्तर पर परीक्षा कराने से अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं हो सकेगी, जबकि दूसरे जिले में कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी नियुक्ति ले लेगा। मेरिट लिस्ट भी प्रभावित होगी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पहले भी टीचर भर्ती राज्य स्तर पर हुई है। लिहाजा इसे राज्य स्तर पर ही कराया जाए। याचिका की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता जीएस बापना ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 (जी) के तहत राज्य सरकार की शक्तियों व कर्तव्यों को बताया गया है।इसके तहत स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और चयन का अधिकार भी शामिल है।
शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर होगी और वरीयता सूची भी उस आधार पर बनेगी। महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि राज्य भर में परीक्षा एक ही दिन होगी और उसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। महाधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिकाएं खारिज कर दीं।
परीक्षा 2 जून को
कुल पद : 39544
कुल आवेदन : 11,93,448
सबसे अधिक आवेदन : 1,13,221 बाड़मेर से
सबसे कम आवेदन : 9,630 सिरोही से
जयपुर से आवेदन : 34840
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