जोधपुर.हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एकलपीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें आरटेट 2011 में तीन गलत सवालों के लिए प्रार्थी को अंक प्रदान करने के आदेश दिए गए थे। एकलपीठ ने जालोर के सामराऊ निवासी जालाराम की याचिका पर 28 मई को यह आदेश दिए थे।
इसके विरुद्ध आरटेट संयोजक ने मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश संगीत लोढ़ा की खंडपीठ में अपील दायर की थी। बोर्ड के वकील ने कहा कि सभी सवालों के उत्तर संबंधित विषय वस्तु के आधार पर सही थे।
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