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शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे टेट फर्स्ट लेवल पास बीएडधारी

11 वर्ष पहले
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जोधपुर.हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार की अपील की सुनवाई में हाईकोर्ट के ही एकल पीठ के 19 मई 2012 को दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी है। जिसमें टेट के फर्स्ट लेवल पास बीएड धारकों को तृतीय श्रेणी परीक्षा में प्रवेश दिए जाने के आदेश दिए गए थे। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अपील के साथ ही करीब 500 से अधिक याचिकाएं लंबित है जिनकी सुनवाई जुलाई माह में होनी है। राज्य सरकार चाहे तो भर्ती परीक्षा करवा सकती है, लेकिन इसके परिणाम उपरोक्त अपील व याचिकाओं के निस्तारण के अधीन रहेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से सूर्यप्रकाश व अन्य बनाम सरकार व वीराराम व अन्य बनाम सरकार याचिकाओं में न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने टेट के फर्स्ट लेवल में उत्तीर्ण बीएड धारकों को जून माह में आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल किए जाने के आदेश जारी किए थे। पहले एनसीटीई से मांगा था जवाब अपील की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को खंडपीठ ने पहले एनसीटीई से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या वे 1 जनवरी 2012 के बाद में टैट के फर्स्ट लेवल पास बीएड धारकों को भर्ती परीक्षा में प्रवेश देने का इरादा है अथवा नहीं। इस पर एनसीटीई के अधिवक्ता कुलदीप माथुर व सरकार की ओर से अतिरिक्त महाअधिवक्ता जीआर पूनिया ने विरोध करते हुए कहा कि एनसीटीई को प्रवेश देने का अधिकार नहीं है जबकि अप्रार्थी याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. पीएस भाटी ने जोरदार विरोध किया।