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'टेट उत्तीर्ण, लेकिन बीएड या एसटीसी पास न करने वालों की सूची 24 घंटे में दें'

11 वर्ष पहले
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जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 (टेट) के संदर्भ में परीक्षा के आयोजक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पूछा है कि टेट में ऐसे कितने अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, जिन्होंने परीक्षा के रिजल्ट आने तक बीएड अथवा बीएसटीसी की फाइनल परीक्षा पास नहीं की थी। यह आदेश न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने टेट परीक्षा में असफल रहे बीएड पास अभ्यर्थी देवीसिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के तहत दिए। न्यायाधीश ने बोर्ड से 24 घंटे में जवाब मांगा है। अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि आरटेट 2011 में सफल रहे अभ्यर्थियों को दिए प्रमाण पत्र में प्रकाशित शर्त संख्या 3 में लिखा हुआ है कि टेट में सफल रहे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस परीक्षा में एनसीटीई के नियमानुसार यह बताते हुए आवेदन किया था कि उन्होंने बीएड अथवा एसटीसी में प्रवेश लिया हुआ है। इस तरह के अभ्यर्थी टीचर्स पात्रता परीक्षा में तभी प्रवेश ले सकेंगे, जब वे शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास कर लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जिन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा भी पास नहीं की, उनको टेट में पास कर दिया गया। ऐसे तो जिन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास की, लेकिन टेट में फेल हो गए तो उन्हें शिक्षक भर्ती के योग्य माना जाना चाहिए, वे टेट बाद में पास कर लेंगे।