जोधपुर.हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के संबंध में आदेश जारी करते हुए परीक्षा के लिए ऑनलाइन फार्म भरते समय श्रेणी के कॉलम में रह गई तकनीकी गलतियों को सुधारने का अवसर प्रदान किया है।
(सरकार ने मांगी शिक्षक भर्ती की वेटिंग सूची)
न्यायाधीश गोविंद माथुर ने यह आदेश अनिता देवी खटीक व 12 अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए। आदेश में संबंधित अधिकारियों के पास 24 सितंबर तक प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार कर 30 सितंबर तक फॉर्म में आवश्यक सुधार करने को कहा गया है।
(ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती में चला फटाफट ज्वाइनिंग का दौर)
साथ ही कहा गया है कि इससे यदि कोई अभ्यर्थी योग्य पाया जाता है तो उसकी पात्रता स्वीकार करें, उसकी मेरिट बनती है तो बनाएं और उसके कारण से यदि वह अभ्यर्थी नियुक्ति योग्य होता है तो उसे नियुक्ति भी प्रदान करें।
Related Articles:
ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती: विभाग ने रोकी नियुक्ति प्रक्रिया
हो रही शिक्षक भर्ती के नए नियम, जिंदगीभर गांव में ही करनी होगी नौकरी!
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: RTETमें 55% से कम अंक वालों की नियुक्ति पर रोक
ग्रेड सेकण्ड शिक्षक भर्ती:आरक्षित पदों से ज्यादा पर नियुक्ति नहीं
ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती:एक जिला ऐसा भी जहां एक भी अभ्यर्थी योग्य नहीं!
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.