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अरई पंचायत में सरकारी राशि के गबन संबंधित तथ्यों की बीडीओ करेंगे जांच

एक वर्ष पहले
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दाउदनगर प्रखंड के अरई पंचायत में स्ट्रीट लाइट के मामले में सरकारी राशि के गबन संबंधित तथ्यों की जांच प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा की जाएगी और किए गए कार्यों का सत्यापन कर वे विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। इस आशय का आदेश अरई निवासी श्वेतांबु गौतम द्वारा दायर परिवाद पर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत सुनवाई के बाद जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्वेतांबु गौतम द्वारा अरई में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 14वें वित्त आयोग की योजना से लगाये गए स्ट्रीट लाइट में अनियमितता बरतने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था। इनका कहना था कि 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में अरई पंचायत को 53 लाख रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है और इस पंचायत में इस मद में कार्य कराने हेतु 60 लाख 35 हजार 334 की कार्य योजनाओं का प्रस्ताव लाया गया है। जिसमें कुल 16 कार्य हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन कार्यों में लाखों रुपए का गबन हुआ है। परिवाद के संदर्भ में लोक प्राधिकार सह प्रखंड विकास पदाधिकारी दाउदनगर को सूचना दी गयी । लोक प्राधिकार ने 18 फरवरी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है, जिसमें स्ट्रीट लाइट की राशि पंचायत के खाते से कब निकाली गयी, किस आपूर्तिकर्ता को किस माध्यम से भुगतान किया गया, आपूर्तिकर्ता ने प्राप्त भुगतान के बदले सामान की आपूर्ति कब की ,पुराने सामान को कब और कितने कीमत में खरीदा एवं कोटेशन संबंधित उल्लेख किया गया है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि लोक प्राधिकार के प्रतिवेदन स्पष्ट नहीं होता है कि प्राक्कलन के विरुद्ध निकासी की गयी राशि के अनुसार कार्य किया गया है अथवा नहीं। लोक प्राधिकार को निर्देश देते हुये कहा गया है कि परिवाद पत्र में सरकारी राशि के गबन संबंधित तथ्यों की जांच करेंगे तथा किये गये कार्यों का सत्यापन कर विधि सम्मत कार्रवाई करें।

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