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कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर 3 थानाध्यक्षों के वेतन पर रोक

एक वर्ष पहले
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सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय रविन्द्र कुमार की अदालत ने कोर्ट का आदेश नहीं मानने वाले तीन थानाध्यक्षों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। जानकारी देते हुए पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि परिवाद संख्या 312/17 में 138 एनआई एक्ट चेक बाउंस के केस में अभियुक्त रोहतास जिला के भदोखरा तिलौथू गांव निवासी धनंजय कुमार तिवारी 2 जून 2018 को सम्मन निर्गत, 29 अक्टूबर 18 को वारंट निर्गत, 16 अक्टूबर 19 को स्मार पत्र निर्गत किया गया था। वहीं 27 नवंबर 19को एसपी रोहतास को इससे संबंधित लेटर भेजा गया था, पर अभी तक थानाध्यक्ष के द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जिसे कोर्ट ने अवमानना मानते हुए उक्त थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इधर नवीनगर थानाध्यक्ष के वेतन पर भी कोर्ट ने रोक लगाया है। परिवाद संख्या 127/17 के रजरिया गांव निवासी अभियुक्त संतोष कुमार पांडेय को 15 जून 17 को सम्मन निर्गत किया गया था ,17 फरवरी 2018 को अजमानतीय अधि पत्र निर्गत किया गया था। 23 जुलाई 18 को एसपी के माध्यम से स्मार पत्र निर्गत किया गया था। 7 जनवरी 19 को धारा 83 के प्रोसेस निर्गत किया गया था। 15 फरवरी 20 को थाना प्रभारी नवीनगर को शोकॉज किया गया था कि वे सदेह उपस्थित होकर लापरवाही के कारण बताएं। लेकिन उन्होंने आदेश को नहीं माना।

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