जिले में कोरोना को ले 144 लागू,डीएम ने जारी किया आदेश
बांका जिला भर में कोरोना वायरस को लेकर एहतियात के तौर पर जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत ने इस आशय का आदेश जारी किया। इसके अतिरिक्त बांका जिला अंतर्गत सभी प्रकार के सरकारी, गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय, सभी सरकारी, गैर सरकारी कोचिंग इंस्टीट्यूट, आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक यहां बंद करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं बांका जिला अंतर्गत अवस्थित सरकारी और निजी पार्क एवं अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे सिनेमा हॉल को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। जबकि बांका जिला अंतर्गत सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन, मेला, धार्मिक प्रदर्शन के आयोजन की अनुमति तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिले में सभी खेलकूद से संबंधित आयोजन, सांस्कृतिक महोत्सव, जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण स्थगित कर दिया गया है।