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54 अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति पर लगी रोक

एक वर्ष पहले
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जिले के 54 अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति पर हाई कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है। इन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति द्वितीय व तृतीय चरण मेंं क्रमश: 14 सितंबर 2018 व 4 अक्टूबर 2018 को हुई थी। इसमें द्वितीय चरण मेंं 30 तथा तृतीय चरण में 24 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। हालांकि, बाद में निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना ने 8 सितंबर 2018 के बाद राज्य के 5 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, भोजपुर, अररिया व अरवल में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्देश जारी किया था। जिले में 8 सितंबर 2018 के बाद नियुक्त 54 अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई। इसके विरुद्ध प्रभावित अतिथि शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में परिवाद दायर की थी। कोर्ट ने 5 मार्च को अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति पर अंतरिम रोक का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर प्रभावित अतिथि शिक्षकों ने जिलाधिकारी डीईओ व डीपीओ माध्यमिक शिक्षा को उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न करते हुए ज्ञापन सौंपा।

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