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फसल क्षति पर 13500 रु. प्रति हेक्टेयर तक अनुदान

एक वर्ष पहले
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फरवरी में असमय वर्षा, आंधी व ओलावृष्टि से फसल क्षति का किसानों को सरकार प्रति हेक्टेयर तक अधिकतम 13500 रुपए अनुदान देगी। रबी 2019-20 में 11 जिलों से क्षति की रिपोर्ट मिली है। 23 तक अनुदान के लिए किसान आवेदन दे सकते हैं। इन जिलों में औरगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर व वैशाली शामिल हैं। कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि सभी प्रभावित किसानों को अनुदान दिया जाएगा। केंद्र द्वारा तय प्राकृतिक आपदा और राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदा के तहत तय सहायता मापदंड के अनुरूप दिया जाएगा। असिंचित क्षेत्र में फसल के लिए 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 13500 रुपए अनुदान मिलेगा। एक किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए अनुदान ले सकता है। प्रभावित किसान को इस योजना में न्यूनतम 1000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा। प्रभावित किसान जो पहले से पंजीकृत नहीं है, वे कृषि विभाग की वेबसाइट www.krishi.bih.nic.in पर दिए लिंक dbtagriculture.bihar.gov.in पर लॉग इन कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

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