उपभोक्ता फोरम ने सहारा को दिया राशि भुगतान का आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम में लहेरी थाना क्षेत्र के भैंसासुर निवासी अजय कुमार ने नयी सराय स्थित सहारा इंडिया बैंक के शाखा प्रबंधक को विपक्षी बनाते हुए 12 जून 2019 को परिवाद दायर किया था। परिवादी की शिकायत सहित पूरे साक्ष्य व बहस अधिवक्ता अरविंद कुमार ने की। जिसके अनुसार परिवादी ने एक मैच्योरिटी और दूसरा प्री मैच्योरिटी की राशि भुगतान नहीं करने अलग-अलग शिकायत की थी। परिवाद के अनुसार 10 मार्च 2008 को 10-10 हजार रुपये के 5 फिक्स डिपोजिट 10 साल की अवधि के लिए किया था। प्रत्येक की परिपक्वता राशि 31060 रुपये की थी। कुल 1 लाख 55 हजार 300 रुपये 11 मार्च 2018 को भुगतान करना था। दूसरे शिकायत के अनुसार 22 माह 1 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से कुल 22 हजार रुपया जमा किया था। भुगतान का दावा करने पर विपक्षी ने कोई भुगतान नहीं किया। फोरम पीठ अध्यक्ष चन्द्रशेखर प्रधान व सदस्य अनिता सिंह ने साक्ष्यों के अवलोकन के बाद 30 दिनों की अवधि में परिपक्वता अवधि की तिथि से 1 लाख 55 हजार 300 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया। दूसरे शिकायत में भी 22 हजार रुपये 9 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया गया है। दोनों शिकायतों के तहत अलग-अलग वाद व्यय व मानसिक प्रताड़ना के लिए कुल 15 हजार व 10 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। समय पर भुगतान नहीं करने पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। वहीं पूर्व के एक अन्य रिंकु देवी बनाम सहारा इंडिया में दिये गये भुगतान आदेश के अनुसार विपक्षी ने शिकायतकर्ता के नाम से 85 हजार रुपये का चेक भुगतान के लिए फोरम कार्यालय में जमा कर दिया।