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लोक शिकायत ने दिया आदेश शिक्षा विभाग में नियम विरुद्ध न चले वाहन

एक वर्ष पहले
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जिला लोक शिकायत निवारण में जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहनों का उपयोग करने का आरोप लगा था। दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद पीजीआरओ कुमार अनुज ने निर्देश दिया है कि विभागीय नियमानुसार वाहनों का उपयोग किया जाए। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एक माह का समय दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पीपी रोड निवासी पंकज कुमार सिंह ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां परिवाद दायर किया था। जिसमें कहा था कि शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी दैनिक परिचालन के लिए बिहार मोटर एक्ट नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अपने चहेते लोगों का जिनका वाहन प्राइवेट परमिट का है। उसे विभाग में चलवाया जा रहा है। जबकि कॉमर्शियल वाहनों का एकरारनामा होना चाहिए। साथ ही एक ही व्यक्ति का लगातार वाहन चलाया जा रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पीजीआरओ ने विभाग के अधिकारियों को नोटिस भेजा। ताकि मामले की सुनवाई की जा सके। सुनवाई के दौरान विभाग के अधिकारियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कॉमर्शियल वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रहे है। जिस कारण निर्धारित मानदेय पर निजी वाहन चलाये जा रहे हैं। जो सरकार की ओर से निर्धारित की गई राशि के बराबर है। अधिकारियों ने यह भी पक्ष रखा था कि एक ही व्यक्ति के वाहन का बार-बार एकरारनामा नहीं किया जा रहा है। इस मामले सुनवाई के बाद पीजीआरओ ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की ओर से जो नियम बनाया गया है। उसी आधार पर वाहन चलाया जाए। इसका पालन एक महीने के अंदर कर लिया जाये।

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