मार्च तक आधार से पैन लिंक कराना अनिवार्य
आयकर विभाग ने पैनकार्ड धारकों को तय समय सीमा में आधार को लिंक करने के लिए जारी किया है निर्देश
आयकर विभाग के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार यदि अगर अब तक आप अपना पैनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाए हैं, तो जल्द से जल्द करा लें अन्यथा आपका स्थायी खाता संख्या 31 मार्च 2020 के बाद काम करना बंद हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य है। इसके लिए 31 मार्च 2020 तक विभाग के द्वारा समय सीमा बढ़ाया गया है। यदि ऐसा नही किया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। अर्थात आप इसका उपयोग नही कर पाएंगे। पैन और आधार कार्ड को जोड़े जाने को लेकर विभाग द्वारा कई बार इसकी समय सीमा बढ़ाई गई थी। अब यह सीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगी।
स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा पैनकार्ड:
आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि जिस व्यक्ति को 1 जुलाई 2017 तक पैन आवंटित किए गए हैं, उन्हें अपने आधार के बारे में 31 मार्च 2020 तक सूचना देनी है। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका पैन स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा।
ऐसे करें लिंक
अगर आपका पैन आधार से लिंक्ड नहीं है तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। पैन नंबर के हिसाब से सभी जानकारी डालनी है। इसमें नाम, जन्मदिन और लिंग की जानकारी देनी है। आपको आधार नंबर डालना है। स्क्रीन पर कैप्चर कोड को डालने के बाद एंटर बटन पर क्लिक करना है।
रजिस्टर्ड यूजर
इनकम टैक्स विभाग के होम पेज पर ही एक हाइपर लिंक है जिस पर क्लिक कर लिंक कर सकते हैं। यह लिंक इनकम टैक्स विभाग की इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। http://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx.इसके बाद लिंक आधार टैब पर क्लिक करें।
ऐसे करें ई-फाइलिंग
एक नया फॉर्म खुलेगा। यहां आपको पैन, आधार नंबर आदि एंटर करना पड़ेगा। यहां आपको सभी जानकारी आधार कार्ड के हिसाब से डालनी पड़ेगी। अगर आधार पर आपके जन्म का साल ही लिखा हुआ है तो आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा।