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जिला उपभोक्ता फोरम में 435 मामले लंबित, 68 वारंट जारी

एक वर्ष पहले
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दरभंगा जिले के उपभोक्ताओं को सेवा में त्रुटि व लापरवाही से सम्मानजनक संरक्षण प्रदान करने के लिए जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम अपने अध्यक्ष सर्वजीत और सदस्य रविंद्र कुमार व माला सिन्हा की पीठ के रूप में कार्यरत है। दरभंगा फोरम में पारित निर्णय को नहीं मानने वाले 68 मामलों में डिस्टेंस वारंट जारी किया गया है। इसके बावजूद 435 उपभोक्ता वाद लंबित हैं। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आज से 37 वर्ष पूर्व 1983 में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की शुरुआत की गई।

इस दिन ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए विश्व के सभी देशों में ग्राहकों को जगाने का कार्य किया जाता है। उपभोक्ताओं को मिले छह अधिकारों से उन्हें जागरूक किया जाता है। प्रथम में उनकी सुरक्षा का अधिकार यथा वस्तुओं और सेवाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करने के साथ गुणवत्ता की गारंटी देना। दूसरे में उपभोक्ता को किसी वस्तु की मात्रा, शुद्धता, शक्ति और मूल्य के बारे में जानकारी पाने का पूर्ण अधिकार है। तीसरे में ग्राहकों को पूरी छूट है कि वे वहीं खरीदे जो वे खरीदना चाहते हैं। अर्थात उन्हें चुनने का अधिकार है। चौथे में उपभोक्ता को किसी भी वस्तुओं से परेशानी है तो उनकी बातों को पूरी संजीदगी से सुना जाय यानी सुनवाई का अधिकार भी उन्हें है। जिसके लिए जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम कार्यरत है। पंचम अधिकार विवाद सुलझाने का भी उन्हें प्राप्त है। जिसके तहत उपभोक्ता वादों का समुचित निपटारा जल्द से जल्द हो। षष्टम अधिकार ग्राहकों को है कि वे उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी प्रत्येक जानकारी प्राप्त करें और सेवा में त्रुटि और लापरवाही करने वाले से बच सके।

उपभोक्ता अपने अधिकार को जानें : मायाशंकर चौधरी | अधिवक्ता मायाशंकर चौधरी ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर कहा कि शुद्ध सुरक्षित और असर दायक उपभोक्ता संरक्षण कानून है। उपभोक्ता कानून का इरादा, ग्राहकों की सुरक्षा का वादा है। उपभोक्ता कानून जानिए, आप अपने अधिकार पहचानिए।

उपभोक्ताओं की रक्षा की जाए : अधिवक्ता

अधिवक्ता संतोष कुमार सिन्हा ने कहा कि जब गारंटी से निर्माता व विक्रेता मुकर जाए, आप तुरंत उपभोक्ता फोरम में जाएं। अधिवक्ता उज्जवल गोस्वामी ने कहा कि विश्व उपभोक्ता दिवस का उद्देश्य है कि विश्व बाजार बाद से सेवा में त्रुटि होने पर उपभोक्ताओं की रक्षा की जाए। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा आदरपूर्ण होनी चाहिए। जिसका संरक्षण भी सम्मानजनक होना चाहिए।

जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम।

1983 में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की शुरूआत की गई थी
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