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उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास को ले बीडीओ ने बैठक बुलाने से किया इनकार

एक वर्ष पहले
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प्रखंड उपप्रमुख ममता देवी के विरुद्ध में 16 पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर प्रखंड के बीडीओ प्रदीप कुमार झा ने पंचायती राज अधिनियम के तहत होने वाली विशेष बैठक करने से इंकार कर दिया है। बताया जाता है कि प्रखंड के 16 पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड प्रमुख ललित मंडल को उप प्रमुख ममता देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के साथ-साथ एक विशेष बैठक आहूत करने के लिए पत्र दिया है। इस पत्र में प्रमुख ललित मंडल ने उप प्रमुख ममता देवी पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 19 मार्च को विशेष बैठक बुलाने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ प्रदीप कुमार झा को दिया है, लेकिन बीडीओ प्रदीप कुमार झा ने पंचायती राज अधिनियम के तहत 44 के उप धारा 2 में अंकित प्रावधान के तहत प्रमुख व उप प्रमुख के विरुद्ध उनके पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष के कालावधि में अविश्वास प्रस्ताव लाने जाने और पंचायती राज संशोधन अधिनियम 15 फरवरी 2015 के नियमानुसार प्रमुख व उप प्रमुख के पूरी अवधि में कोई भी अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक बार भी लाया जा सकता है। इसका हवाला देते हुए 19 मार्च की होने वाली विशेष बैठक को खारिज कर दिया। इससे पूर्व प्रखंड उपप्रमुख ममता देवी के विरुद्ध पहली सितंबर 2018 को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक आहूत की गई थी। जिसमें कोरम के अभाव के कारण अविश्वास प्रस्ताव नहीं लग पाया। इस बीच प्रखंड का राजनीति माहौल गर्म हो गया है।

अपने स्वार्थ के लिए किसी को विरोधी बना रहे : उप प्रमुख

उपप्रमुख ममता देवी ने बताया कि कुछ लोगों को नियम कानून व विकास से कोई मतलब नहीं है। इसलिए पंचायत समिति सदस्यों को बाजार समिति बना दिया है। जनता के विकास से कोई मतलब नहीं रहा गया है।

समिति सदस्य न्यायालय जाएंगे : प्रमुख | प्रखंड प्रमुख ललित मंडल ने बताया बीडीओ प्रदीप कुमार झा की ओर से जानकारी मिली है। पर आवेदन देने वाले पंचायत समिति सदस्य न्यायालय जाएंगे।

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