शराब रखने के मामले में उत्पाद मामले के विशेष जज सच्चिदानंद सिंह ने सुनीला देवी को दस साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वह अतरी थाना क्षेत्र के ग्राम मौला नगर की रहने वाली है। विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह व संजीव कुमार ने बताया पुलिस ने 22 सितंबर 2016 को महिला के घर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने उसके घर से चार लीटर महुआ की शराब और मिट्टी के घड़े में रखी किशमिश बरामद की थी।
अतरी थाना के तत्कालीन एसएचओ कृष्ण कुमार टू के बयान पर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। मामले में अभियोजन की ओर से छह गवाहों का परीक्षण कराया गया था।