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नाबालिग के अपहरण कांड में दाषियों को साढ़े 3 साल की सजा

एक वर्ष पहले
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भभुआ |एडीजे फस्ट दयाशंकर सिंह की अदालत ने सातवीं की नाबालिग छात्रा को भागकर ले जाने के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए 3 साल 6 माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 10 हजाए रुपए अर्थदंड का भी फैसला है। जुर्माने की रकम नहीं जमा करने पर दोषी को 1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने यह आदेश भभुआ थाना क्षेत्र के एक कांड में दिया है। जिसमें चैनपुर थाना क्षेत्र के मझुई गांव के राम मुनि चौधरी को अदालत ने दोषी पाया है। यह प्रकरण 2 साल पुराना है। मामले में पीड़ित छात्रा की मां ने भभुआ थाने में लिखित शिकायत की थी। इस कांड में नाबालिग छात्रा को पुलिस ने बरामद कर 27 अगस्त 2018 को कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया था।
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