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मोहनिया गैंगरेप कांड में आरोपितों को अब तक नहीं मिले वकील, सातवीं बार लौटे गवाह

एक वर्ष पहले
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मोहनिया गैंगरेप कांड के चारों आरोपितों को अब तक वकील नहीं मिले। लिहाजा सातवीं बार भी कांड के गवाहों को बगैर गवाही के लौटना पड़ा। अदालत इसे गवाही के लिए अंतिम तिथि बताते हुए कहा कि अगली तिथि को अब समय नही दी जाएगी। यह टिप्पणी अदालत ने स्पेशल पीपी प्रसिद्ध सिंह की मांग पर की। अधिवक्ता ने गवाही की तिथि न टालने की निवेदन करते हुए कार्यवाही शुरू करने की मांग की। हालांकि कोर्ट की सलाह, पैनल के अधिवक्ता नियुक्त करने को भी आरोपितों ने नही मानी। पिछले तिथि पर आरोपितों ने वकील की फीस देने सक्षम होने दलील के साथ बाहर से वकील नियुक्त करने की बात कही थी। दरअसल मोहनिया गैंगरेप महिला थाना कांड संख्या 53/2019 की सुनवाई एडीजे फर्स्ट दयाशंकर सिंह ने की। इसके पहले 6 तिथियों से आरोपी अपना पक्ष रखने के लिए वकील नहीं ला पा रहे हैं।

विशेष अभियोजक की मांग पर एडीजे फर्स्ट दयाशंकर सिंह की अदालत ने कहा कि अगली अंतिम तिथि होगी। आरोपितों के पक्षकार अधिवक्ता नहीं आए तो गवाही शुरू की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मोहनिया के एक गांव की एक नाबालिक युवती से चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो वायरल कर दिया था। इसके बाद हिंसा भी भड़की। आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रकरण, न्यायालय की कार्यवाही में है। आरोपितों में अरबाज आलम, सोनू, कलामू व सिकंदर हैं। 12 मार्च को भी सुनवाई के लिए इन्हें अदालत लाया गया था।

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